रांची: झारखंड में खुले में मांस की बिक्री से जुड़े मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई का अपडेट सामने आया है। मामले में राज्य में मीट दुकानों के संचालन और खुले में मांस बिक्री को लेकर लागू नियमों पर चर्चा हुई।
मांस की दुकानों को लेकर स्वच्छता, सार्वजनिक स्थानों पर बिक्री और निर्धारित नियमों के पालन का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है। अब अदालत की सुनवाई के बाद संबंधित दुकानदारों और प्रशासन के लिए नियमों के पालन को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।
राज्य में मीट दुकानों के संचालन के लिए नई नियमावली लागू किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इसके तहत दुकानों के संचालन, स्वच्छता और बिक्री से संबंधित निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।
मामले में अदालत के निर्देशों और सरकार की नियमावली के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। स्थानीय निकायों और प्रशासन की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि दुकानों के लाइसेंस और सार्वजनिक स्वच्छता से जुड़े कई विषय स्थानीय स्तर पर लागू होते हैं।
इस मामले की अगली कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश और संबंधित विभागों द्वारा नियमों के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।




