Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं। नई दिल्ली जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और आम नागरिकों से शांति बनाए रखने तथा किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहने की अपील की है। वहीं, प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने और सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं।
जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट
CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। पुलिस के अनुसार, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर यातायात और सार्वजनिक आवाजाही से जुड़े बदलाव भी किए गए हैं। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा न लें।
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दिल्ली पुलिस ने नागरिकों के नाम जारी किया ओपन लेटर
प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को नागरिकों के नाम एक ओपन लेटर साझा किया। इस संदेश में पुलिसकर्मियों के मानवीय पक्ष को सामने रखते हुए लोगों से संयम बरतने की अपील की गई। पुलिस ने अपने संदेश में कहा कि वर्दी और विचारों से अलग सभी लोग सबसे पहले इंसान हैं। पुलिसकर्मियों के भी परिवार और अपने लोग हैं। संदेश के जरिए यह समझाने की कोशिश की गई कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन इसके दौरान हिंसा और दुर्व्यवहार से बचना भी जरूरी है।
पुलिस की प्रमुख अपीलें इस प्रकार हैं:
- प्रदर्शन के दौरान शांति और संयम बनाए रखें।
- पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार या हिंसा न करें।
- कानून-व्यवस्था से जुड़े निर्देशों का पालन करें।
- लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं।
पुलिस ने हालिया प्रदर्शनों के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ कथित मारपीट और वर्दी फाड़ने जैसी घटनाओं का भी जिक्र किया।
नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू, जानिए क्या हैं पाबंदियां
CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। इस आदेश के तहत निर्धारित क्षेत्र में बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना देने और प्रदर्शन करने पर रोक लगाई जा सकती है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन की ओर से उठाए गए प्रमुख सुरक्षा कदमों में शामिल हैं:
- संवेदनशील इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती।
- भीड़ जुटने की आशंका वाले स्थानों पर निगरानी।
- जरूरत के अनुसार यातायात मार्गों में बदलाव।
- कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर नजर।
धारा 163 के तहत प्रतिबंधों का वास्तविक दायरा संबंधित प्रशासनिक आदेश की शर्तों पर निर्भर करता है। इसलिए लोगों को घर से निकलने से पहले संबंधित क्षेत्र के आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेनी चाहिए।
मेट्रो और यातायात को लेकर यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह
प्रदर्शन से पहले मेट्रो सेवाओं और यातायात व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सुरक्षा कारणों से कुछ मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखने तथा कुछ मार्गों में बदलाव की बात कही गई है। ऐसे में दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक अपडेट जरूर देख लें। इससे रास्ते में होने वाली परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है।
शराब की दुकानों पर भी प्रतिबंध की जानकारी
प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कुछ इलाकों में 9 और 10 अक्टूबर को शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि, इसका सटीक क्षेत्र और समय संबंधित आधिकारिक आदेश से ही स्पष्ट होगा।
पुलिस की अपील: विरोध करें, लेकिन कानून का पालन करें
दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। प्रशासन का उद्देश्य किसी भी संभावित तनाव को रोकना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। फिलहाल, जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। आम नागरिकों के लिए जरूरी है कि वे आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें, प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने से बचें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें।




