Ranchi: राजधानी रांची में पार्किंग व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। शहर के 54 पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निगम ने संबंधित संवेदकों को बकाया राशि जमा करने के लिए 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। तय समयसीमा में भुगतान नहीं करने पर पार्किंग की बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
मंगलवार को अपर नगर आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्किंग शुल्क की वसूली, बकाया राशि और निर्धारित नियमों के अनुपालन की समीक्षा की गई। इसके बाद उन्होंने शहर के कई प्रमुख पार्किंग स्थलों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।
इन पार्किंग स्थलों के संवेदकों पर बकाया
बैठक में बाजार शाखा के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न पार्किंग स्थलों के संवेदक शामिल हुए। इस दौरान कई पार्किंग स्थलों की बंदोबस्ती की राशि बकाया होने का मामला सामने आया।
नगर निगम के अनुसार, जिन पार्किंग स्थलों को लेकर बकाया राशि जमा नहीं करने का मामला उठा, उनमें शामिल हैं:
- कांके रोड पर एजॉर्ट और पैंटालूंस के सामने की पार्किंग
- जयपाल सिंह स्टेडियम के पास की पार्किंग
- विशाल मेगा मार्ट के पास की पार्किंग
- रोशपा टावर पार्किंग
- मधुकम स्थित पार्किंग
- गैलेक्सियां मॉल की पार्किंग
नगर निगम ने संबंधित संवेदकों को 10 दिनों के भीतर बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि समयसीमा समाप्त होने के बाद भी राशि जमा नहीं होने पर बंदोबस्ती रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
मेन रोड समेत कई इलाकों में औचक निरीक्षण
बैठक के बाद अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने मेन रोड स्थित डेली मार्केट टैक्सी स्टैंड, चर्च कॉम्प्लेक्स, रोशपा टावर और जयपाल सिंह स्टेडियम के बाहर संचालित पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान पार्किंग की व्यवस्था, निर्धारित शुल्क की वसूली और वाहन चालकों को टिकट या पर्ची देने की प्रक्रिया की जांच की गई। अधिकारियों ने यह भी देखा कि संवेदक निगम के नियमों और बंदोबस्ती की शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं। अपर नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि पार्किंग स्थलों पर आने वाले नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। प्रत्येक स्थल पर स्पष्ट और पढ़ने योग्य सूचना बोर्ड लगाना भी अनिवार्य होगा। बोर्ड पर निर्धारित पार्किंग शुल्क, संवेदक का नाम और संपर्क नंबर जैसी जानकारियां दर्ज रहनी चाहिए।
दोपहिया के लिए ₹10, कार के लिए ₹30 पार्किंग शुल्क
रांची नगर निगम ने पार्किंग शुल्क की निर्धारित दरों का पालन करने का निर्देश दिया है। नागरिकों की सुविधा के लिए शुल्क की दरें इस प्रकार हैं:
| वाहन और अवधि | निर्धारित शुल्क |
|---|---|
| दोपहिया वाहन, 3 घंटे तक | ₹10 |
| चारपहिया वाहन, 3 घंटे तक | ₹30 |
| 10 मिनट तक पार्किंग | निःशुल्क |
| शनिवार, रविवार और राष्ट्रीय अवकाश | निर्धारित दरों पर 50% छूट |
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि संवेदक निर्धारित दरों के अनुसार ही शुल्क वसूल सकते हैं। इससे अधिक राशि लेने या गलत पार्किंग पर्ची जारी करने की शिकायत मिलने पर संबंधित संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अवैध वसूली और अनधिकृत वेंडिंग पर भी नजर
अपर नगर आयुक्त ने कहा कि पार्किंग स्थलों पर अवैध वसूली, गलत पर्ची जारी करने और निर्धारित नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्किंग क्षेत्र में अनधिकृत वेंडिंग या अन्य अनियमितताएं मिलने पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी पार्किंग स्थलों के नियमित निरीक्षण के लिए रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही पार्किंग शुल्क की वसूली और बंदोबस्ती की शर्तों के पालन की लगातार निगरानी करने को कहा।
नागरिकों को राहत देना निगम की प्राथमिकता
नगर निगम का कहना है कि पार्किंग व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना, नागरिकों को सुविधाजनक सेवा देना और निगम के राजस्व की सुरक्षा करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए पार्किंग स्थलों पर निर्धारित शुल्क की जानकारी सार्वजनिक करना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। इस कार्रवाई का उद्देश्य पार्किंग व्यवस्था में मनमानी पर अंकुश लगाना है। अब देखना होगा कि 10 दिनों की समयसीमा के भीतर संबंधित संवेदक बकाया राशि जमा करते हैं या निगम को बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई करनी पड़ती है। निरीक्षण के दौरान नगर प्रबंधक और बाजार शाखा के संबंधित पदाधिकारी भी मौजूद रहे।



