Ranchi: राजधानी रांची में कोचिंग संस्थानों की भवन सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। जांच के दौरान जरूरी दस्तावेज और अनुमतियां नहीं मिलने पर चार कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। निगम ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील करने की कार्रवाई की जा सकती है। नगर निगम की इस कार्रवाई का उद्देश्य भवन निर्माण नियमों और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। कोचिंग संस्थानों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी को गंभीरता से लिया जा रहा है।
रांची के इन 4 कोचिंग संस्थानों को मिला नोटिस
नगर निगम की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, जांच के दायरे में आए संस्थानों और उनके पते की जानकारी इस प्रकार है:
- The Capital Civil Services: आनंद कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, लालपुर।
- Vijay Study Circle: शांति भवन, अल्बर्ट एक्का चौक।
- KASHVI IAS: सहाय टावर, दूसरी मंजिल, कचहरी चौक।
- Administrative Services Coaching: डॉ. एसएन यादव क्लिनिक के पास, करमटोली।
इन संस्थानों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने और निगम के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
भवन प्लान और Fire NOC को लेकर उठे सवाल
नगर निगम की टीम के स्थल निरीक्षण में संबंधित संस्थानों के भवन उपयोग और जरूरी अनुमतियों से जुड़ी कमियां सामने आईं। नोटिस के अनुसार, संस्थानों की ओर से स्वीकृत भवन प्लान और अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (Fire NOC) प्रस्तुत नहीं किया गया। भवन प्लान से यह सुनिश्चित होता है कि निर्माण स्वीकृत नक्शे और निर्धारित नियमों के अनुरूप हुआ है। वहीं, Fire NOC अग्नि सुरक्षा से संबंधित निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन से जुड़ा होता है। ऐसे दस्तावेजों की कमी विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसी कारण नगर निगम ने संबंधित संस्थानों को जरूरी कागजात जमा करने और नियमों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी दिया गया हवाला
नगर निगम ने अपने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर 2024 के आदेश का उल्लेख किया है। इसमें स्वीकृत भवन प्लान के उल्लंघन और बिना आवश्यक मंजूरी के निर्माण से जुड़े नियमों के पालन पर जोर दिया गया है। निगम की कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों के तहत की जा सकती है। भवन का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुरूप होना और आवश्यक अनुमतियों का उपलब्ध रहना जरूरी है।
24 घंटे में पालन नहीं हुआ तो सील हो सकते हैं भवन
नगर निगम ने संबंधित कोचिंग संस्थानों को निर्देशों का पालन करने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। तय समय सीमा के भीतर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने और निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर भवन सील करने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई से रांची में कोचिंग संस्थानों के भवनों की सुरक्षा और नियमों के अनुपालन का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भवन की स्वीकृति, अग्निशमन व्यवस्था और जरूरी प्रमाण-पत्रों का होना महत्वपूर्ण है।




