New Delhi। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। यानी आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर कोई सुनवाई नहीं होगी। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी हिरासत पर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में हम यहां से याचिका वापस ले रहे हैं।
इससे पहले 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद ईडी ने केजरीवाल को उनके आवास पर जाकर गिरफ्तार कर लिया था। हाई कोर्ट मे सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया था कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत हैसियत से समन किया जा रहा है। केजरीवाल की तरफ से बार-बार यह पूछा जाता था कि उनको किस हैसियत में समन किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी जवाब दाखिल करने में चाहे जितना समय ले, केजरीवाल के खिलाफ तब तक कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत मांगे। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी ने कहा था कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति सुनवाई के हकदार नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल और के कविता के खिलाफ गवाहों के बयान दर्ज हैं। उनसे पूछताछ जरूरी है लेकिन वे समन को नजरअंदाज कर रहे हैं। राजू ने कहा था कि केजरीवाल अपने को आम आदमी कहते हैं लेकिन जब समन भेजा जाता है तब वे कभी विपश्यना पर जाते हैं , तो कभी दूसरा बहाना बनाते हैं।