रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बुधवार को लातेहार जिलान्तर्गत बालूमाथ थाना कांड संख्या-09/2016 , छह जुलाई, 2016 के अभियुक्त अर्जुन राम तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ जिला लातेहार के विरुद्ध भारतीय दंड विधान 1880 की धारा 406/409/419/420/34 के तहत अभियोजन की स्वीकृत्यादेश दिया है।
अभियुक्त के खिलाफ अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई है कि अभियुक्त द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय सामग्री, धुंआ रहित चूल्हा एवं योजना बोर्ड की आपूर्ति का आदेश बिना किसी निविदा/कोटेशन के मेसर्स ए.के. ट्रेडर्स, रांची को दिया गया। आपूर्ति के विरुद्ध 41,69,880 रुपये का भुगतान किया गया, जो सरकारी प्रावधान का घोर उल्लंघन है। इस प्रकार अर्जुन राम तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ पर सरकारी पद का दुरूपयोग, आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप है।