सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना का लाभ नहीं देने के आरोप में गोड्डा की डीएसडब्ल्यूओ निलंबित

मातृत्व अवकाश

रांची। राज्य सरकार ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) गोड्डा अनीशा कुजूर को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की कुछ लाभार्थी बालिकाओं द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष शिकायत की गई थी कि उन्हें उक्त योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया था और इसकी जांच का आदेश दिया था।

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य की योग किशोरियों के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विवाह उन्मूलन, स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार का मानना है कि योजना की लाभार्थी बालिकाओं को समय पर योजना का लाभ नहीं पहुंचाना जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गोड्डा द्वारा अपने दायित्व के प्रति लापरवाही एवं पूर्व में दिए गए सरकारी निर्देशों का उल्लंघन एवं उदासीनता को दर्शाता है। ऐसे में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस संबंध में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में कुजूर का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय दुमका रहेगा।

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