Ranchi : झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। वह पिछले लगभग साढ़े तीन महीनों से जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं। इस मामले में रांची की स्पेशल पीएमएलए (प्रीवेंशन आॅफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
वहीं, हेमंत सोरेन ने 22 मई को ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद वापस ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जतायी कि सोरेन की ओर से फाइल की गई पिटीशन में इस फैक्ट को छिपाया गया कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की स्पेशल कोर्ट संज्ञान ले चुकी है। इसके बाद सोरेन की ओर से अदालत में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी थी।
बता दें कि हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल जमानत याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ जिस 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जे का आरोप लगाते हुए ईडी ने कार्रवाई की है, उससे संबंधित एक भी दस्तावेज ईडी के पास नहीं है। यह झारखंड की सीएनटी (छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट) के तहत भुईंहरी नेचर की जमीन है, जो किसी भी हाल में किसी व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। याचिका में यह भी कहा गया है कि जमीन पर अवैध कब्जे में पीएमएलए के तहत शेड्यूल आॅफेंस का केस नहीं बनता। बहरहाल, सोरेन की इस याचिका पर फिलहाल सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है।