Lucknow: यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद से जुड़ा विधेयक पास हो गया। विधेयक में अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गयी है। साथ ही कई नये अपराध भी इसमें जोड़े गयें हैं। बता दें कि छल-कपट या बलपूर्वक कराये गये मतांतरण के मामलों में कानून और सख्त होगा। अब किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर मतांतरण कराकर उत्पीड़न की घटना यानी ‘लव जिहाद‘ के दोषियों को पहली बार उम्रकैद तक की सजा होगी। अवैध मतांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई है।
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अब लव जिहाद के दोषियों को पहली बार उम्रकैद तक की सजा होगी। अवैध मतांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जारी मॉनसून सत्र के पहले दिन योगी सरकार ने उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया था। अवैध मतांतरण के मामले बढ़ने पर सीएम योगी ने कड़ा कानून बनाने का निर्देश दिया है।
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जानें नये बिल में क्या है प्रावधान : –
1. नये कानून में दोषी पाये जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है।
2. अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है।
3. पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित, माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी थी।
4. लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी।
5. लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिये बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. इसमें सभी अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है।