प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए एमसीएमसी की अनुमति अनिवार्य

Khunti। लोकसभा निर्वाचन 2024 के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संचालन के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का गठन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में किया गया है। मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान किसी राजनीतिक दल-अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य मामलों की गतिविधियों के संचालन एवं निगरानी का कार्य करेगी। इसे लेकर मंगलवार को आयोजित बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों की कार्य प्रणाली एवं कार्य दायित्वों के संबंध में विस्तार से चर्चा की।

एमसीएमसी सूचना भवन, जिला जनसंपर्क कार्यालय, खूंटी में कार्यरत है। इस दौरान बताया गया कि निर्वाचन के दौरान चुनाव प्रचार से संबंधित प्रकाशित विज्ञापन की छानबीन तथा वल्क एसएमएस, आवाज संदेशो, टीवी चौनलो, केबल नेटवर्क, रेडियो, निजी एफएम चौनल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थानों पर एवी में प्रदर्शित या सोशल मीडिया, समाचार पत्र एवं किसी अन्य प्रकार के प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचारित करना पेड न्यूज की श्रेणी में रखा गया है।

प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस एवं मतदान दिवस से एक दिन पूर्व विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए एमसीएमसी का अनुमति अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की सामग्री का प्रसारण करने से पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। राष्ट्रीय, राजकीयकृत राजनीतिक दल, प्रत्याशी को किसी भी सामग्री के विज्ञापन प्रसारण की तिथि से तीन दिन पूर्व, जबकि अनरजिस्टर्ड राजनीतिक दल या अन्य व्यक्ति को विज्ञापन प्रसारण की तिथि के सात दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

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