अब किन्नरों को मिलेगा ओबीसी में आरक्षण और पेंशन

अब किन्नरों को मिलेगा ओबीसी में आरक्षण और पेंशन

Ranchi। झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में ट्रांसजेंडर किन्नरों को थर्ड जेंडर में घोषित किया गया। इसमें यदि वह अनारक्षित श्रेणी के हैं, तो उन्हें पिछड़े वर्ग की सूची दो में रिक्त स्थान 46 में शामिल करने की स्वीकृति दी है।

इससे किन्नरों को पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नई नियुक्तियों में इन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा किन्नरों को मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रुपये दिया जायेगा। झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संपर्क निर्णय वाले 2018 में संशोधन और नियमावली 2023 का गठन किया गया। शोध सहायक संपर्क के लिए भर्ती प्रोन्नत नियमावली बनी।

कैबिनेट ने रैबीज को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का भी निर्णय लिया है। राज्य के खनिज क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए गोविंदपुर-निरसा के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन 3.5 करोड़ की स्वीकृति देने का निर्णय भी लिया है। निरसा में 6 अरब की योजना और बरही जलापूर्ति योजना के लिए 27 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।एचईसी क्षेत्र में 10.71 करोड़ रुपये की अदायगी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय के लिए 1.498 एकड़ भूमि देने की स्वीकृति दी गयी है।

कैबिनेट ने वित्त रहित शैक्षणिक संस्थाओं के नियमावली 2004 के अनुदान राशि में संशोधन किया गया। इसके तहत एनएसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज को मिलने वाला अनुदान सी ग्रेड पर 4 लाख, डी ग्रेड पर 8 लाख और ए ग्रेड पर 12 लख रुपये दिए जाएंगे। पूर्व की तरह बिना मान्यता वाले कॉलेजों को दो लाख मिलेगा। निर्वाचन कार्य से अलग हिंसक मामलों में घायल या दिव्यांग पुलिसकर्मियों को 7.5 लाख से 12 लाख रुपये तक मिलेगा। राज्य के विश्वविद्यालय, अंगीभूत कॉलेज के सेवानिवृत शिक्षकों को एक जनवरी, 2006 से 31 मार्च, 2010 तक बकाया पेंशन की अंतर राशि का छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान की स्वीकृति दी गई। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले आठवीं कक्षा के वैसे छात्र जिन्हें वित्तीय वर्ष 2020-21 21 22 23 में साइकिल नहीं मिली है उन्हें डीबीटी के माध्यम से खाते में राशि भेजी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024 -25 को टेंडर के माध्यम से साइकिल दी जाएगी। जिले के विशेष लोक अभिलेखों को 500 के स्थान पर 2500 रुपये दैनिक सुनवाई में मिलेगा। झारखंड प्रशासनिक सेवा की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में संशोधन किया गया है। अब वैसे अभ्यर्थियों को भी सीमित परीक्षा में शामिल किया जाएगा जिनकी नियुक्ति सीधी प्रतियोगिता के और अनुकंपा के आधार पर हुई है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • कोडरमा-जमुआ पथ 44 करोड़ रुपये की लागत से बनाने की स्वीकृति।
  • कांची सिंचाई योजना के तहत 63 करोड़ 56 लाख की लागत से इचानगर का पक्कीकरण।
  • वायरलेस विभाग की नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन।

आशुलिपिक की नियुक्ति नियमावली में संशोधन।

  • विशेष लोक अभियोजक का दैनिक शुल्क 1000 किया गया। दुर्घटना में घायल राज्य पुलिस प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ एसएसबी के स्थाई विकलांगता पर अनुग्रह राशि बढ़ी। उग्रवादी हिंसा में ये राशि दो गुनी होगी। अधिकतम राशि 7.5 लाख।
  • अपर न्यायायुक्त रांची दो को अवधि जमा योजना के तहत दर्ज मामलों के लिए स्पेशल जज के रूप में स्वीकृति और 28 सिविल जज को प्रोन्नत्ति।
  • डीएमएफटी प्राप्त राशि से गोविंगपुर-निरसा में 3 अरब 25 करोड़ 15 लाख की लागत से ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत बरही जलापूर्ति के 27 करोड़ 61 लाख की स्वीकृति।
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