कंप्यूटर ऑपरेटरों को 22 माह का बकाया मानदेय भुगतान 24 घंटे में करने का आदेश

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Ranchi। झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा अंतर्गत नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों का बकाया भुगतान 24 घंटे के अंदर करने का आदेश दिया । इसका अनुपालन प्रतिवेदन भी मांगा है। मनरेगा आयुक्त 16 अप्रैल को हाई कोर्ट में शपथ पत्र इस संबंध में दायर कर भुगतान की जानकारी भी देंगे। बकाया भुगतान प्रखंड स्तर पर संधारित किसी अन्य मद की राशि से करने का आदेश भी दिया गया है। ऐसे में तत्काल राशि का भुगतान किया जायेगा।

चतरा जिले के करीब 24 कंप्यूटर ऑपरेटरों को जून 2022 से मार्च 2024 तक 22 माह का बकाया मानदेय का भुगतान किया जायेगा। ग्रामीण विकास विभाग के आदेश के बाद चतरा डीडीसी ने उक्त कार्यालय आदेश के आलोक में प्रखंड स्तर से बकाया भुगतान करते हुए भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह मुख्य प्रखंड विकास पदाधिकारी चतरा जिला (गिद्धौर, इटखोरी, कानहाचट्टी एवं चतरा) को छोड़कर आदेश दिया है। डीडीसी ने दो अप्रैल को विजेयता तिवारी एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार के वाद में पारित आदेश का उल्लेख किया है और कहा कि अविलंब आदेश के अनुपालन करने की दिशा में कार्रवाई करते हुए बकाया का भुगतान किया जाये।

प्रतापपुर प्रखंड ने इस दिशा में फाइल भी बढ़ा दी है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर को 10,500 रुपये प्रतिमाह मिलता है। ऐसे में 22 माह का बकाया 2.31 लाख रुपये दिए जायेंगे। इस प्रखंड में संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर नीरज कुमार और आलोक कुमार को बकाया भुगतान के लिए 4.62 लाख रुपये राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। संभवत: गुरुवार तक यह राशि उनके खाते में भेज दी जायेगी। इसी तरह अन्य ऑपरेटर को भी राशि भेजी जायेगी।

दो अप्रैल को झारखंड हाई कोर्ट ने मनरेगा कर्मियों को बकाया भुगतान देने का आदेश दिया था। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने मानदेय का भुगतान कर मनरेगा आयुक्त को शपथ पत्र दायर करने को कहा। अदालत ने कहा था कि जब प्रार्थी काम कर रहे हैं विभाग उनसे काम ले रहा है तो जून 2022 से उनके मानदेय का भुगतान क्यों नहीं किया गया।

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