दो जुलाई को राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने का आदेश

Lucknow : कथित तौर पर अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मानहानि के मामले में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को दो जुलाई को तलब किया है। करीब पांच साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल ने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

इस मामले में 20 फरवरी से कांग्रेस नेता जमानत पर चल रहे हैं। बुधवार (26 जून) को मानहानि मामले पर कोर्ट ने सुनवाई की और राहुल गांधी को दो जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। ऐसे में उम्मीद है कि राहुल गांधी अदालत में पेश हो सकते हैं।

दरअसल, बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए राहुल के खिलाफ 4 अगस्त, 2018 को शिकायत दर्ज की गयी थी।

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शिकायतकर्ता ने कहा था – राहुल का कहना है कि बीजेपी ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है, लेकिन पार्टी का एक अध्यक्ष हत्या के मामले में ‘आरोपी’ है। राहुल ने जिस वक्त ये बयान दिया था, उस वक्त अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे।

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वहीं, राहुल गांधी की इस टिप्पणी से करीब चार पहले मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अमित शाह को 2005 में हुए फर्जी एनकाउंटर केस में बरी कर दिया था। साथ ही उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया था। 2005 में हुए एनकाउंटर के समय अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे।

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