पाक्सो एक्ट व दुष्कर्म के मामलों में दो को हुई सजा

चित्रकूट। स्पेशल न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश संजय के लाल की अदालत ने शिवा पुत्र बाबू पंडित निवासी अतरौलीमाफी थाना राजापुर को छेडछाड व पाक्सो एक्ट के मामले में चार वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है।

सोमवार को पुलिस अधीक्षक वृन्दा शुक्ला के निर्देश पर अदालत में चल रहे इस मामले की सघन पैरवी राजापुर थानाध्यक्ष दीपेन्द्र कुमार सिंह व पैरोकार आकाश यादव ने की थी। अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनन्द व शासकीय अधिवक्ता तेजप्रताप सिंह की प्रभावी बहस के चलते विद्वान न्यायाधीश संजय के लाल ने आरोपी शिवा पुत्र बाबू पंडित को सजा सुनाई।

इसी क्रम में कर्वी कोतवाल अवधेश कुमार मिश्रा एवं पैरोकार बाबूलाल की पैरवी के चलते लोक अभियोजक राजेश कुमार की प्रभावी बहस के नतीजतन स्पेशल न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश दीपनारायण तिवारी ने दुष्कर्म के आरोपी महफूज खान पुत्र मकसूद खान निवासी बिजली पावर हाउस पहाड़ी रोड नई बस्ती कोतवाली कर्वी को दस वर्ष की सजा व 14 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया।

admin: