- अररिया में समीक्षा बैठक, बिना वैध कारण आवेदन खारिज नहीं करने की हिदायत; सोलर प्लांट स्थापना में तेजी लाने के निर्देश
अररिया। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अररिया के जिलाधिकारी विनोद दूहन ने बैंकों को लंबित ऋण आवेदनों का सात दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना किसी वैध कारण के किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाए और पात्र आवेदकों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाए।
शुक्रवार को डीएम की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और उद्योग विभाग से संबंधित बैंकिंग कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में महाप्रबंधक उद्योग, अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम), विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता, सहायक एवं कनीय विद्युत अभियंता तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि चालू माह में जिले में 15 सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं, जबकि अब तक कुल 55 सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। इसी अवधि में योजना के तहत 424 ऋण आवेदन बैंकों को प्राप्त हुए, जिनमें से 228 आवेदन अभी लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को सात दिनों के भीतर लंबित आवेदनों का निपटारा करने का निर्देश दिया।
बैठक में यह भी बताया गया कि योजना के तहत दो लाख रुपये तक के ऋण के लिए बैंक खाते का विवरण, बिजली बिल और भूमि स्वामित्व से संबंधित आवश्यक दस्तावेज पर्याप्त हैं। डीएम ने कहा कि आवेदकों से अनावश्यक दस्तावेज नहीं मांगे जाएं और उन्हें बेवजह प्रक्रिया संबंधी परेशानियों का सामना न करना पड़े।
सोलर पैनल स्थापना में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को शाखावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने और कनीय विद्युत अभियंताओं के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान महलगांव और सिकटी के कनीय विद्युत अभियंताओं की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में महाप्रबंधक उद्योग अनिल कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक इंदु शेखर, विद्युत कार्यपालक अभियंता गौरव कुमार एवं राजेश प्रियदर्शी सहित सभी सहायक एवं कनीय विद्युत अभियंता तथा विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक और उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे।



