Ranchi: राजधानी में बिना जरूरी अनुमति के चल रहे हॉस्टल और लॉज पर रांची नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। नगर निगम की जांच में हातमा के सरना टोली इलाके में तीन भवनों का बिना आवश्यक अनुमति के व्यावसायिक इस्तेमाल कर हॉस्टल/लॉज संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद निगम ने संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। निगम ने साफ किया है कि स्वीकृत भवन प्लान और अन्य वैधानिक अनुमतियों के बिना किसी भवन का व्यावसायिक उपयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने पर भवन को सील करने के साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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किन हॉस्टल को जारी हुआ नोटिस?
रांची नगर निगम के अनुसार 6 अक्टूबर 2026 को सरना टोली, हातमा क्षेत्र में स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान तीन भवनों में आवश्यक अनुमति के बिना हॉस्टल/लॉज का संचालन पाया गया।
निगम की ओर से नोटिस पाने वाले संस्थानों में शामिल हैं:
- Commando Physical Academy Hostel, Sarna Toli, Hatma
- R.C. Physical, Sarna Toli, Hatma
- R.C. Physical, Sarna Toli, Hatma
जांच के दौरान निर्धारित क्षमता से अधिक किराएदारों के रहने की स्थिति भी सामने आने की बात निगम ने कही है। अधिकारियों के मुताबिक यह स्थिति निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप नहीं है।
हॉस्टल चलाने के लिए किन नियमों का पालन जरूरी?
नगर निगम ने बताया कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के तहत हॉस्टल या लॉज चलाने के लिए कई जरूरी अनुमतियां और दस्तावेज आवश्यक हैं।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- ट्रेड लाइसेंस
- हॉस्टल रजिस्ट्रेशन
- कमर्शियल होल्डिंग
- स्वीकृत भवन प्लान
- भवन के उपयोग से संबंधित आवश्यक अनुमतियां
- निर्धारित क्षमता और अन्य वैधानिक मानकों का पालन
नगर निगम की कार्रवाई का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिन भवनों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हो रहा है, वे निर्धारित नियमों के अनुरूप हों।
24 घंटे में संचालन बंद करने का निर्देश
नोटिस जारी होने के बाद संबंधित संचालकों को 24 घंटे के भीतर हॉस्टल/लॉज का संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही स्वीकृत भवन प्लान और अन्य जरूरी दस्तावेज नगर निगम के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। अगर तय समयसीमा में निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो निगम संबंधित भवन को सील करने की कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा झारखंड नगरपालिका अधिनियम और भवन उपविधि के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी दिया हवाला
नगर निगम ने अपनी कार्रवाई के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के Civil Appeal No. 14605 of 2024 में 17 दिसंबर 2024 को दिए गए आदेश का भी उल्लेख किया है। निगम के अनुसार, स्वीकृत भवन प्लान का उल्लंघन कर किए गए निर्माण या बिना जरूरी स्वीकृति के किए गए उपयोग को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। भवन निर्माण और उसके उपयोग में संबंधित नियमों का पालन करना जरूरी है।
शहर के दूसरे हॉस्टल-लॉज पर भी नजर
रांची नगर निगम ने संकेत दिया है कि शहर में भवनों के अनधिकृत और नियमविरुद्ध व्यावसायिक इस्तेमाल को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए जांच और निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रह सकता है। निगम ने हॉस्टल और लॉज संचालकों से अपील की है कि वे अपने भवन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज और वैधानिक अनुमतियां सुनिश्चित कर लें। नियमों का उल्लंघन मिलने पर निगम की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में हातमा क्षेत्र में तीन हॉस्टल को जारी नोटिस के बाद अब अन्य हॉस्टल और लॉज संचालकों में भी कार्रवाई को लेकर सतर्कता बढ़ने की संभावना है।




