Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व पंचायत सचिव किरण कुसुम को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। किरण कुसुम पर ग्रामसभा योजना के तहत कुएं की मरम्मत के बकाया भुगतान के एवज में 8 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने उन्हें मार्च 2026 में गिरफ्तार किया था।
8 हजार रुपये रिश्वत मांगने का था आरोप
यह मामला गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड की चट्टी सेरका पंचायत से जुड़ा है। आरोप के मुताबिक, ग्रामसभा योजना के तहत कुएं की मरम्मत के बकाया भुगतान के बदले किरण कुसुम ने 8 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के आधार पर ACB ने मामले में कार्रवाई की।
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ACB ने जाल बिछाकर किया था गिरफ्तार
मामले में 12 मार्च 2026 को ACB की टीम ने जाल बिछाया था। इसी दौरान प्रखंड कार्यालय परिसर में किरण कुसुम को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
हाईकोर्ट से मिली राहत
अब झारखंड हाईकोर्ट ने किरण कुसुम को जमानत दे दी है। इससे उन्हें मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से दोषमुक्त होना नहीं है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।




