Ranchi: रांची में ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) लगाने की योजना बना रही टेलीकॉम कंपनियों और केबल ऑपरेटरों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने शहर के एक निर्धारित मार्ग पर बिजली के खंभों के इस्तेमाल के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के तहत करीब 580 बिजली के खंभों पर OFC केबल लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) दिया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 तय की गई है। निगम की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इच्छुक कंपनियों और एजेंसियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। इसके साथ केबल से जुड़ी तकनीकी जानकारी और जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
कांके रोड से अरगोड़ा चौक तक निर्धारित हुआ रूट
JBVNL ने OFC केबल लगाने के लिए रांची में एक निर्धारित मार्ग तय किया है। यह रूट कांके रोड स्थित राम मंदिर चौक (प्रेमसंस मोटर) से शुरू होकर किशोरगंज चौक, सहजानंद चौक और हरमू चौक होते हुए अरगोड़ा चौक तक जाएगा। इस मार्ग पर सड़क किनारे स्थित बिजली के खंभों का इस्तेमाल केबल लगाने के लिए किया जा सकेगा। आवेदन में कंपनियों को केबल की संख्या, आकार, प्रति खंभा लगाई जाने वाली केबल और प्रति इकाई लंबाई के वजन जैसी तकनीकी जानकारियां देनी होंगी।
Also Read: AI से युवती का फर्जी अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल, टूट गई शादी; 4 लोगों पर FIR- PRATAH NEWZ
एक खंभे पर अधिकतम आठ केबल लगाने की अनुमति
निगम के निर्देशों के अनुसार, एक बिजली के खंभे पर अधिकतम आठ OFC केबल लगाने की अनुमति दी जाएगी। यदि निर्धारित सीमा से अधिक आवेदन मिलते हैं, तो तकनीकी व्यवहार्यता के साथ सबसे अधिक किराया देने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान बताया गया है। केबल लगाने के दौरान बिजली विभाग के सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। जमीन से केबल की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखनी होगी। इसके अलावा, झारखंड हाईकोर्ट में WP (PIL) संख्या 4313/2025 से संबंधित आदेश का अनुपालन भी करना होगा।
पूरे रूट के खंभों को आवेदन में शामिल करना जरूरी
JBVNL ने स्पष्ट किया है कि आवेदन में निर्धारित मार्ग के सभी संबंधित बिजली के खंभों को शामिल करना होगा। केवल कुछ खंभों या रूट के किसी हिस्से के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केबल पर उचित अंतराल पर पहचान चिह्न लगाना भी जरूरी होगा। इससे केबल की पहचान करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। कंपनियों को केबल लगाने के साथ-साथ उसके रखरखाव के दौरान भी निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
केबल लगाने का खर्च कंपनियों को उठाना होगा
OFC केबल लगाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, क्लैंप, ब्रैकेट और इंस्टॉलेशन का पूरा खर्च संबंधित कंपनी या आवेदक को उठाना होगा। इसके अलावा, न्यूनतम वार्षिक किराया, सिक्योरिटी राशि और अन्य शुल्क JBVNL के नियमों के अनुसार जमा करने होंगे। केबल लगाने की अनुमति पोल शेयरिंग एग्रीमेंट में तय अवधि तक मान्य रहेगी। निगम को आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। साथ ही, नियमों के अनुसार जारी NOC को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखा गया है।
31 अक्टूबर 2026 है आवेदन की अंतिम तारीख
रांची में निर्धारित मार्ग पर OFC केबल लगाने के इच्छुक टेलीकॉम ऑपरेटरों और एजेंसियों को 31 अक्टूबर 2026 तक आवेदन जमा करना होगा। आवेदन करने से पहले कंपनियों को सभी तकनीकी शर्तों, दस्तावेजों, शुल्क और सुरक्षा नियमों की जानकारी ले लेनी चाहिए। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने और निगम से अनुमति मिलने के बाद ही बिजली के खंभों पर केबल लगाने का काम किया जा सकेगा।
Also Read: हाईकोर्ट की वकील अनुष्का चक्रवर्ती की संदिग्ध मौत, पति की तलाश में जुटी पुलिस- PRATAH NEWZ




