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रांची। झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत यह आदेश पारित किया गया है।
आदेश अनुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी अन्य स्थिति में रात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर मनाही रहेगी। साथ ही अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में अवस्थित क्षेत्र “मौन क्षेत्र” होंगे। इस संबंध में मंगलवार रात जिला प्रशासन ने आदेश जारी की।
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