Ranchi: राजधानी रांची में नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल और लॉज के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। निगम ने सात संस्थानों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और जरूरी दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील करने की कार्रवाई की जा सकती है। नगर निगम की इस कार्रवाई का उद्देश्य संस्थानों के संचालन में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
किन सात संस्थानों को जारी किया गया नोटिस?
नगर निगम की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, सात संस्थानों को नोटिस दिया गया है। इनमें कोचिंग संस्थानों के साथ अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े प्रतिष्ठान भी शामिल हैं।
नोटिस पाने वाले संस्थानों की सूची इस प्रकार है:
- Imperial Library
- Chartered Commerce, जगन्नाथ टावर, सर्कुलर रोड की चौथी मंजिल
- Chartered Commerce, जगन्नाथ टावर, सर्कुलर रोड की पांचवीं मंजिल
- Merit Axis Academy
- Piers Edu (OPC) Pvt. Ltd
- Speak English Academy
- Bhavishya Bharti
नगर निगम ने संबंधित संचालकों को निर्धारित समय के भीतर जरूरी कागजात प्रस्तुत करने और नियमों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
ट्रेड लाइसेंस से लेकर फायर NOC तक जरूरी
नगर निगम के अनुसार, कुछ संस्थानों में आवासीय भवनों का इस्तेमाल स्वीकृत उपयोग के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, जरूरी लाइसेंस और अनुमतियों से संबंधित दस्तावेजों की कमी भी कार्रवाई की वजह बताई गई है।
संस्थान संचालित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:
- ट्रेड लाइसेंस: व्यावसायिक गतिविधि के संचालन से संबंधित अनुमति।
- हॉस्टल पंजीकरण: जहां लागू हो, हॉस्टल संचालन के लिए जरूरी पंजीकरण।
- वाणिज्यिक होल्डिंग: भवन के व्यावसायिक उपयोग से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड।
- फायर NOC: अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र।
- स्वीकृत भवन प्लान: भवन के निर्माण और उपयोग से संबंधित स्वीकृत नक्शा।
- अन्य वैधानिक अनुमतियां: संस्थान के संचालन के लिए जरूरी दस्तावेज।
निगम ने संचालकों से इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और भवन के स्वीकृत उपयोग के अनुरूप गतिविधियां चलाने को कहा है।
पहले भी दिए गए थे निर्देश
नगर निगम के मुताबिक, संबंधित संस्थानों को इससे पहले भी नियमों का पालन करने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद कुछ संस्थानों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद कार्रवाई तेज की गई है। अब नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर निर्देशों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं होने पर भवन सील करने समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
नियमों का पालन नहीं करने पर बढ़ सकती हैं मुश्किलें
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत भवन नक्शे और निर्धारित उपयोग के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। इस कदम से रांची में कोचिंग संस्थान, हॉस्टल और लॉज संचालित करने वालों के लिए जरूरी दस्तावेजों और भवन उपयोग संबंधी नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि, संबंधित भवनों को सील किए जाने की पुष्टि अभी उपलब्ध जानकारी में नहीं है।
फिलहाल नगर निगम के निर्देशों के अनुपालन पर नजर रहेगी। निर्धारित समयसीमा में दस्तावेज जमा नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
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