नाबालिग से दुष्कर्म के आराेपित को 15 साल की सजा

पश्चिमी सिंहभूम। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष आनंद की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आराेपित सुमन गोप काे दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपित पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह

नाबालिग से दुष्कर्म के आराेपित को 15 साल की सजा
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पश्चिमी सिंहभूम। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष आनंद की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आराेपित सुमन गोप काे दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपित पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र से जुड़े नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले से जुड़ा है। इस संबंध में मुफ्फसिल थाना (कांड संख्या-172/2022) 19 नवंबर 2022 के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपित सुमन गोप पर नाबालिग बच्ची को डरा-धमकाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था।

घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित सुमन गोप को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संकलित किया, जिसमें पीड़िता का बयान, चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट तथा अन्य तकनीकी साक्ष्य शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया, जिसके आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया।

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