खान सर की गिरफ्तारी पर रोक, पटना जिला अदालत से मिली अंतरिम राहत

Patna : चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए शिक्षक Faizal Khan उर्फ खान सर को बड़ी राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है और फिलहाल

खान सर की गिरफ्तारी पर रोक, पटना जिला अदालत से मिली अंतरिम राहत
Advertisement

Patna : चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए शिक्षक Faizal Khan उर्फ खान सर को बड़ी राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है और फिलहाल उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

अदालत ने दी अंतरिम सुरक्षा

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि फैजल खान का मामले में कोई प्रत्यक्ष आपराधिक कृत्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी और जांच से संबंधित जानकारी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने फैजल खान को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया। इसके साथ ही अगली सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण मिल गया है।

कोचिंग विवाद के बाद दर्ज हुआ था मामला

गौरतलब है कि पटना में एक कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद के दौरान हुई फायरिंग की घटना के बाद यह मामला सुर्खियों में आया था। वायरल वीडियो के आधार पर Kadamkuan Police Station में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस के अनुसार फायरिंग की घटना में कोचिंग संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों की भूमिका सामने आई थी, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

पुलिस से मांगी गई थी केस डायरी

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पहले पुलिस से केस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेज तलब किए थे। अब अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है।

अगली सुनवाई में पुलिस की जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों पर विस्तार से विचार किया जाएगा।

फैजल खान के ठिकाने को लेकर चर्चाएं

रिपोर्टों के अनुसार विवाद के बाद से फैजल खान सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। पुलिस उनकी तलाश में पटना और आसपास के जिलों में लगातार छापेमारी कर रही थी।

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक Kartik Sharma ने भी पहले बताया था कि उनकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, फैजल खान ने 6 जून को पटना व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। 8 जून को याचिका पंजीकृत हुई और 9 जून को हुई सुनवाई में उन्हें अंतरिम राहत प्रदान कर दी गई। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Facebook
X
Threads
WhatsApp
Telegram
संबंधित खबरें.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *