बजरंग दल पर टिप्पणी मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जमानती वारंट जारी

संगरूर। पंजाब के संगरूर की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें 19 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, खड़गे को निर्धारित

बजरंग दल पर टिप्पणी मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जमानती वारंट जारी
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संगरूर। पंजाब के संगरूर की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें 19 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, खड़गे को निर्धारित तिथि पर पेश होकर जमानत लेनी होगी।

2023 के बयान को लेकर दर्ज हुई थी शिकायत

यह मामला वर्ष 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। संगरूर निवासी और बजरंग दल से जुड़े हितेश भारद्वाज की शिकायत पर अदालत ने यह कार्रवाई की है।

शिकायत के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से की थी और कहा था कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी।

15 हजार रुपये का जमानती वारंट

अदालत ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में इस मामले को सिविल प्रकृति का माना गया था, लेकिन बाद में अदालत ने इसे आपराधिक प्रकृति का मामला मानते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की।

पेश नहीं होने पर गैर-जमानती वारंट की चेतावनी

अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि मल्लिकार्जुन खड़गे 19 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया जा सकता है।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी, जहां अदालत आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्णय लेगी।

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