- बिहार सरकार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत पात्र 12वीं पास और ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को दो साल तक ₹1000 प्रति माह सहायता देती है। जानें ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज और पात्रता की पूरी प्रक्रिया।
Patna : बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना चला रही है। Bihar Berojgari Bhatta Yojana के तहत पात्र 12वीं पास या ग्रेजुएट बेरोजगार युवक और युवतियों को अधिकतम दो वर्षों तक ₹1000 प्रति माह की सहायता दी जाती है।
योजना का लाभ लेने के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (DRCC) में आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होते हैं।
स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को बिहार 7 निश्चय युवा उपमिशन पोर्टल पर जाना होगा।
वेबसाइट के होमपेज पर दाईं ओर दिए गए New Applicant Registration विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद खुलने वाले फॉर्म में नाम, ईमेल आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। Send OTP पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर अलग-अलग OTP भेजा जाएगा।
दोनों OTP दर्ज कर Submit करने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद आवेदक के मोबाइल और ईमेल पर User ID और Password भेजा जाएगा।
SHA योजना का फॉर्म कैसे भरें?
पंजीकरण के बाद वेबसाइट के होमपेज पर User ID, Password और Captcha Code दर्ज कर Login करें।
लॉगिन करने पर डैशबोर्ड में तीन योजनाओं के विकल्प दिखाई देंगे। इनमें से SHA यानी स्वयं सहायता भत्ता योजना का विकल्प चुनना होगा।
इसके बाद आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण, पता और बैंक खाते से संबंधित जानकारी भरनी होगी।
सभी जानकारी भरने के बाद Preview विकल्प पर क्लिक कर आवेदन की जांच करें और फिर Submit कर दें।
आवेदन के बाद 60 दिनों के भीतर DRCC में जमा करें दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद उसकी पावती Unique Registration Number के साथ आवेदक के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी।
आवेदक को 60 दिनों के भीतर अपने दस्तावेज जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के काउंटर पर जमा करने होंगे।
आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। आवेदक के E-mail ID पर Online Application Form की PDF प्रति भी भेजी जाएगी।
ईमेल और SMS से मिलेगी सत्यापन की जानकारी
दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आवेदक को DRCC आने की एक निर्धारित तिथि और समय दिया जाएगा।
इसकी सूचना एक सप्ताह पहले E-mail और SMS के माध्यम से दी जाएगी।
आवेदक को E-mail पर प्राप्त आवेदन की Self Attested Copy पर अपना Passport Size Photo लगाना होगा। इसके साथ आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी लेकर निर्धारित तिथि पर केंद्र पहुंचना होगा।
DRCC में आवेदक को एक Token Number दिया जाएगा। अपना नंबर आने पर मूल प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां और Online Application Form की हस्ताक्षरित प्रति काउंटर पर जमा करनी होगी।
मूल प्रमाण पत्रों की Scanning के बाद उन्हें आवेदक को वापस कर दिया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद काउंटर से लिखित पावती भी दी जाएगी।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- 12वीं या Graduation की Marksheet
- 10वीं की Marksheet
- Residential Certificate
- Bank Account Number और Passbook की Photocopy
- Aadhaar Card
आर्थिक सहायता पाने के लिए क्या हैं शर्तें?
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
आवेदक को किसी भी प्रकार का सरकारी भत्ता, छात्रवृत्ति, Student Credit Card, Education Loan या अन्य सरकारी सहायता नहीं मिल रही होनी चाहिए।
आवेदक के पास सरकारी या निजी नौकरी नहीं होनी चाहिए। वह स्वरोजगार से भी जुड़ा नहीं होना चाहिए।
योजना के तहत लाभ लेने वाले युवक और युवतियों के लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से संचालित Communication Skill और Basic Computer Knowledge की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है।
ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं तो रुक सकती है अंतिम 5 महीने की राशि
स्वयं सहायता भत्ता की अंतिम पांच महीने की राशि तब तक जारी नहीं की जाएगी, जब तक आवेदक आवश्यक ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र जमा नहीं करता।
वहीं, जिस दिन आवेदक को सरकारी या निजी रोजगार मिल जाता है, उसी दिन से स्वयं सहायता भत्ता बंद कर दिया जाएगा।



