Chaibasa : हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती और अपहरण जैसे संगीन मामलों में आरोपित कुख्यात महिला अपराधी तथा झारखंड के गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। रांची जेल से चाईबासा मंडल कारा स्थानांतरण के दौरान तलाशी में प्रतिबंधित सामान मिलने के बाद उसके खिलाफ सदर थाना में एक और मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार, 24 जून 2026 को रिया सिन्हा को रांची जेल से चाईबासा मंडल कारा लाया गया था। जेल में प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच के दौरान मुख्यालय डीएसपी पूजा कुमारी और महिला थाना प्रभारी शीला मिंज के नेतृत्व में महिला पुलिसकर्मियों ने उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसकी पैंट की जेब से एक मोबाइल सिम कार्ड, मोबाइल चार्जर और अंग्रेजी में लिखे तीन पन्नों की संदिग्ध चिट्ठियां बरामद हुईं। जेल के भीतर इस प्रकार का सामान ले जाना प्रतिबंधित है।
बरामदगी के बाद सदर थाना प्रभारी हीरालाल महतो के बयान पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223, 111, 49 और 61 तथा कारा अधिनियम, 1894 की धारा 42 के तहत रिया सिन्हा के खिलाफ नया मामला दर्ज किया गया है।
15 संगीन मामलों में आरोपी
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रिया सिन्हा के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती, अपहरण और आर्म्स एक्ट सहित करीब 15 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का आरोप है कि वह अपने पति और कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा के साथ मिलकर संगठित अपराधों को अंजाम देती रही है। जांच एजेंसियों का दावा है कि जेल में रहने के बावजूद वह अपने नेटवर्क के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों का संचालन करती रही है।
रिया का वर्तमान पता रांची के अरगोड़ा स्थित ग्लोबल अपार्टमेंट, जबकि स्थायी पता पलामू जिले के डाल्टनगंज स्थित रेडमा, पांकी रोड बताया गया है। उस पर यह भी आरोप है कि वह अपने पति के निर्देश पर रंगदारी से वसूली गई रकम को रियल एस्टेट में निवेश करने तथा हथियार तस्करी जैसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभाती रही है।
जेल नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस बरामद मोबाइल सिम, चार्जर और तीन पन्नों की चिट्ठियों की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि इन सामानों से जेल के भीतर संचालित किसी संभावित आपराधिक नेटवर्क या बाहरी संपर्कों के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



