JPSC में खाली पदों पर हाईकोर्ट नाराज, 10 सितंबर तक नियुक्ति पर जवाब

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में अध्यक्ष और सदस्यों के पद लंबे समय से खाली रहने पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में अध्यक्ष और सदस्यों के पद लंबे समय से खाली रहने पर

JPSC में खाली पदों पर हाईकोर्ट नाराज
  • झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में अध्यक्ष और सदस्यों के पद लंबे समय से खाली रहने पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है।

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में अध्यक्ष और सदस्यों के पद लंबे समय से खाली रहने पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि 10 सितंबर तक बताया जाए कि इन रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने कहा कि JPSC एक संवैधानिक संस्था है और उसके महत्वपूर्ण पदों का लंबे समय तक रिक्त रहना गंभीर विषय है।

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अध्यक्ष का पद लंबे समय से खाली

JPSC के अध्यक्ष का पद खाली रहने का मामला पिछली सुनवाई में भी सामने आया था। उस समय कोर्ट ने राज्य सरकार से नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।

अब कोर्ट ने आयोग के सदस्यों के रिक्त पदों को लेकर भी सरकार से स्पष्ट समयसीमा बताने को कहा है। 10 सितंबर को सरकार को इस संबंध में अपना जवाब अदालत के सामने रखना होगा।

ACF और RFO परीक्षा का मामला भी सामने आया

सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि ACF और RFO परीक्षा की प्रक्रिया सरकार ने रद्द कर दी है।

यह मामला वन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। इसी दौरान JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों का मुद्दा भी अदालत के समक्ष आया।

10 सितंबर को सरकार देगी जवाब

अब राज्य सरकार को 10 सितंबर को हाईकोर्ट में यह बताना होगा कि JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक पूरी की जाएगी।

अदालत के निर्देश के बाद सरकार को नियुक्ति की समयसीमा को लेकर स्पष्ट स्थिति सामने रखनी होगी।

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