बाढ़ पीड़ितों के लिए फिर खुला संपूर्ति पोर्टल, ऐसे मिलेगा 7 हजार रुपये का लाभ

Bihar Flood Relief: बाढ़ पीड़ितों के लिए संपूर्ति पोर्टल फिर खुला। पात्र परिवार 7 हजार रुपये की राहत राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानें प्रक्रिया।
बाढ़ पीड़ितों के लिए फिर खुला संपूर्ति पोर्टल

पटना: बिहार में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए राहत की खबर है। जिन पात्र परिवारों को अब तक सरकार की ओर से 7 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता राशि नहीं मिली है, वे अब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने राहत राशि से वंचित बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए संपूर्ति पोर्टल दोबारा खोल दिया है। बाढ़ प्रभावित परिवार पंचायत स्तर से लेकर अंचल और जिला स्तर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन और दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र परिवारों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे 7 हजार रुपये भेजे जाएंगे।

पहले चरण में 8.27 लाख परिवारों को मिली सहायता

बिहार सरकार की ओर से 15 सितंबर को बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी राशि जारी की गई थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीबीटी के माध्यम से 579.23 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता राशि लाभुकों के बैंक खातों में भेजी थी। इस चरण में 8 लाख 27 हजार 472 बाढ़ प्रभावित परिवारों को 7-7 हजार रुपये की सहायता मिली थी। हालांकि, अभी भी कई पात्र परिवार इस राहत राशि से वंचित हैं। ऐसे परिवार अब संपूर्ति पोर्टल के जरिए सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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कहां जमा करना होगा आवेदन?

बाढ़ राहत राशि के लिए प्रभावित परिवार लिखित आवेदन अपने क्षेत्र के संबंधित प्रतिनिधि या अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। आवेदन इन जगहों पर दिया जा सकता है:

  • पंचायत के मुखिया
  • पंचायत सचिव
  • संबंधित वार्ड सदस्य
  • अंचल अधिकारी (CO) का कार्यालय
  • जिला आपदा शाखा

आवेदन मिलने के बाद संबंधित स्तर पर लाभुक की पात्रता और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

राहत राशि के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?

आवेदन करते समय परिवार के मुखिया से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे। इनमें मुख्य रूप से:

  • परिवार के मुखिया का आधार कार्ड
  • चालू मोबाइल नंबर
  • बैंक खाते की फोटो कॉपी
  • राशन कार्ड, यदि उपलब्ध हो

दस्तावेजों में दी गई जानकारी सही और स्पष्ट होना जरूरी है, ताकि सत्यापन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

जांच के बाद बैंक खाते में आएंगे 7 हजार रुपये

आवेदन जमा होने के बाद पंचायत स्तरीय अनुश्रवण समिति लाभुक की जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। जांच पूरी होने के बाद अंचल अधिकारी पात्र परिवार का नाम और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी संपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करेंगे। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र परिवार के बैंक खाते में 7 हजार रुपये डीबीटी के जरिए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे।

15 जिलों में करीब 49 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित

नेपाल में लगातार बारिश और नदियों के जलस्तर बढ़ने से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, फिलहाल राज्य के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया शामिल हैं। बताया गया है कि इन जिलों के 88 प्रखंडों की 575 ग्राम पंचायतों में करीब 49.36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में जिन पात्र बाढ़ प्रभावित परिवारों को अभी तक 7 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता नहीं मिली है, वे संबंधित पंचायत, अंचल कार्यालय या जिला आपदा शाखा में आवेदन देकर राहत राशि का लाभ लेने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

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