Ranchi : नगर निगम चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव के दौरान शांति, सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत रांची नगर निगम क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के मुताबिक, किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या प्रत्याशी को बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। जुलूस में हथियार, धारदार या घातक वस्तु लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इन मामलों में नहीं लागू होगा आदेश (विशेष छूट)
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कुछ आवश्यक गतिविधियों को निषेधाज्ञा से बाहर रखा गया है—
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पूर्व अनुमति प्राप्त शादी-बारात और शवयात्रा
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हाट-बाजार
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अस्पताल जा रहे मरीज
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स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राएं
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ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मी
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कैंटोनमेंट क्षेत्र, परीक्षा केंद्र और शैक्षणिक संस्थान
साथ ही, आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
लाउडस्पीकर पर समय सीमा
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रांची नगर निगम क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर रोक।
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लिखित अनुमति मिलने पर ही शर्तों के साथ उपयोग संभव।
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वाहन पर बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित।
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ध्वनि प्रदूषण नियम-2000 और झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों का सख्त पालन होगा।
पोस्टर-बैनर पर प्रतिबंध
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किसी भी सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति पर नारे लिखना, पोस्टर-पंपलेट चिपकाना, झंडा, बैनर, होर्डिंग या तोरण द्वार लगाना प्रतिबंधित।
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निजी संपत्ति पर भी मालिक की लिखित अनुमति के बिना प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी।
पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक
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शांति भंग करने की मंशा से पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी।
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जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री के उपयोग पर रोक।
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक प्रचार वर्जित
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WhatsApp, Facebook, X (Twitter), Instagram या किसी भी प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ/आपत्तिजनक टिप्पणी या संदेश प्रसारित नहीं किए जाएंगे।
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उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी।
धार्मिक स्थलों से प्रचार नहीं
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धार्मिक स्थलों का राजनीतिक प्रचार के लिए उपयोग वर्जित।
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डराने-धमकाने या प्रलोभन देकर मतदाताओं को प्रभावित करना प्रतिबंधित।
हथियारों के प्रदर्शन पर रोक
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लाइसेंसी हथियार लेकर चलने या आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला जैसे घातक हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध।
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परंपरागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदायों और ड्यूटी पर तैनात प्रशासन/पुलिस को छूट।

