कोडरमा। जिले के जयनगर में पांच वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने शुक्रवार को दोषी रवि कुमार (18) निवासी ग्राम लतबेदवा को 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतनी होगी।
इसे लेकर जयनगर थाना कांड संख्या 37/22 एवं स्पेशल पॉक्सो केस नंबर 09/22 दर्ज कराया गया था। अभियोजन का संचालन पीपी पीके मंडल ने किया। इस दौरान सभी 12 गवाहों का परीक्षण कराया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार सिन्हा ने दलीलें पेश की। मामले को लेकर पीड़िता की मां ने जयनगर थाना में आवेदन देकर कहा था कि 14 मार्च, 2022 को अपराह्न 4:30 बजे उसकी पांच वर्षीय पुत्री शिव मंदिर के पास खेल रही थी। इसी दौरान रवि कुमार उसे बहला फुसला कर घर ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची रोते-रोते जब घर आई तो सारी बात बताई। बच्ची की तबीयत भी खराब हो गई थी।