New Delhi : कई बार घर से समय पर निकलने के बावजूद ट्रैफिक जाम, घना कोहरा, कनेक्टिंग ट्रेन या बस के लेट होने जैसी वजहों से यात्री स्टेशन समय पर नहीं पहुंच पाते और ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि टिकट के पैसे अब वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन भारतीय रेलवे के नियम इससे अलग हैं।
दरअसल, रेलवे ने ट्रेन मिस होने की स्थिति में भी रिफंड का प्रावधान किया है। अगर यात्री तय समय सीमा के भीतर सही प्रक्रिया अपनाता है, तो ट्रेन छूटने के बाद भी पूरा या आंशिक रिफंड मिल सकता है।
ट्रेन छूटने पर क्या करें?
अगर आपकी ट्रेन किसी कारण छूट जाए, तो सबसे पहले तुरंत TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करें। बिना TDR फाइल किए टिकट छोड़ देने पर रिफंड मिलने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। TDR के जरिए यात्री रेलवे को यह बताता है कि वह किन कारणों से यात्रा नहीं कर सका।
TDR फाइल करने का आसान तरीका
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IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें
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‘My Bookings’ सेक्शन में जाएं
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संबंधित टिकट के सामने ‘File TDR’ विकल्प चुनें
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PNR नंबर सेलेक्ट करें
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ट्रेन मिस होने का सही कारण चुनें/लिखें
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सबमिट करने के बाद रसीद या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लें
ध्यान रखने वाली जरूरी बातें
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TDR समय सीमा के भीतर फाइल करना बेहद जरूरी है
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कारण सही और स्पष्ट होना चाहिए
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रिफंड रेलवे के नियमों के अनुसार जांच के बाद दिया जाता है
अगर कभी आपकी ट्रेन छूट जाए, तो टिकट को बेकार समझकर छोड़ने की बजाय तुरंत TDR फाइल करें। समय पर उठाया गया यह छोटा सा कदम आपको आर्थिक नुकसान से बचा सकता है और टिकट का पैसा वापस दिला सकता है।

