Ranchi/ New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ईडी (Enforcement Directorate) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल हैं, ने हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि ईडी कई बड़े मामलों में सक्रिय है, बेहतर होगा कि वे अपनी ऊर्जा उन मामलों पर लगाएं।
इससे पहले, झारखंड हाईकोर्ट ने स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट के समन को बरकरार रखा था। हेमंत सोरेन की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश पारित किया है। इस मामले में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।
ईडी के वकील ने कहा कि हेमंत सोरेन को सात बार समन भेजा गया, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इस पर हेमंत सोरेन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हेमंत तीन बार पेश हुए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
ईडी ने हेमंत सोरेन के एक सहयोगी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था, जिनके पास से मुख्यमंत्री की 8.86 एकड़ जमीन के दस्तावेज मिले। इसके बाद पीएमएलए (PMLA) के तहत जांच शुरू हुई। रांची के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने आईपीसी सेक्शन 174 के तहत समन जारी किया।
हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन ने अपील की, लेकिन सुनवाई से इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने इस प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है।



