Khunti: खूंटी जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जारी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची को अपडेट करने, नाम और विवरण में सुधार करने तथा दावे-आपत्तियों के निस्तारण का काम किया जा रहा है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या किसी तरह की त्रुटि सुधारने के लिए अब 30 सितंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मो. जावेद हुसैन के नेतृत्व में निर्वाचन अधिकारियों की ओर से पुनरीक्षण कार्य की निगरानी की जा रही है। इस दौरान मतदान केंद्र स्तर पर नोटिस जारी करने, सुनवाई करने, प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच तथा जरूरी दस्तावेजों के सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है।
30 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं दावा-आपत्ति
भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा और आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है। यह समय सीमा बढ़ाने का दूसरा और अंतिम विस्तार है। ऐसे में पात्र नागरिकों के पास मतदाता सूची से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अब सीमित समय बचा है। इस अवधि में नागरिक प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के साथ-साथ नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
किन मामलों में कर सकते हैं आवेदन?
पात्र नागरिक इन कार्यों के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर नाम जुड़वाना।
- नाम, पता या अन्य विवरण में त्रुटि होने पर सुधार कराना।
- मतदाता सूची से संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज करना।
- निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर अपनी पात्रता का सत्यापन कराना।
नाम नहीं है तो फॉर्म-6 से करें आवेदन
यदि किसी पात्र नागरिक का नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, तो वह संबंधित बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क कर फॉर्म-6 जमा कर सकता है। इसके साथ आवश्यक घोषणा-पत्र और निर्धारित दस्तावेज भी देने होंगे। वहीं, मतदाता सूची में पहले से दर्ज नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 के जरिए आवेदन किया जा सकता है।
दस्तावेजों का भी होगा सत्यापन
एसआईआर के दौरान निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी प्राप्त दस्तावेजों की निर्धारित नियमों के अनुसार जांच कर रहे हैं। सत्यापन के लिए नागरिकों से विभिन्न मान्य दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
इनमें प्रमुख रूप से:
- जन्म प्रमाण-पत्र
- पासपोर्ट
- मैट्रिक या अन्य मान्य शैक्षणिक प्रमाण-पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र
- अन्य निर्धारित वैध दस्तावेज
शामिल हैं।
अधिकारियों को समय पर निस्तारण का निर्देश
जिला निर्वाचन पदाधिकारी मो. जावेद हुसैन ने संबंधित अधिकारियों को सभी दावों और आपत्तियों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच करने और पात्र मामलों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे 30 सितंबर 2026 की अंतिम तिथि से पहले मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण जरूर जांच लें। किसी तरह की कमी या गलती पाए जाने पर निर्धारित फॉर्म के जरिए समय रहते आवेदन करें।
खूंटी मतदाता सूची पुनरीक्षण: ध्यान रखने वाली बातें
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या सुधार कराने वाले नागरिकों को अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए। संबंधित बीएलओ से संपर्क कर जरूरी फॉर्म और दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है, ताकि पात्र मतदाताओं का नाम सूची में सही तरीके से दर्ज रहे।


