गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध मामले में पुलिस की कार्रवाई, नामजद आरोपी गिरफ्तार; जेल भेजा गया

पशु क्रूरता के आरोप में पिठोरिया पुलिस ने की छापेमारी, न्यायालय में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया शाहरुख अंसारी मुकेश रंजन Ranchi: पिठोरिया थाना पुलिस ने पशु क्रूरता और गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध अधिनियम से जुड़े मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए

गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध मामले में पुलिस की कार्रवाई, नामजद आरोपी गिरफ्तार; जेल भेजा गया
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  • पशु क्रूरता के आरोप में पिठोरिया पुलिस ने की छापेमारी, न्यायालय में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया शाहरुख अंसारी

मुकेश रंजन 

Ranchi: पिठोरिया थाना पुलिस ने पशु क्रूरता और गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध अधिनियम से जुड़े मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त शाहरुख अंसारी उर्फ गुलफान अंसारी (25) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित बुढ़मू थाना क्षेत्र के बांधगड़ा (मक्का) गांव का निवासी है। उसके पिता का नाम मुबारक अंसारी बताया गया है।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में पिठोरिया थाना कांड संख्या 106/26, दिनांक 10 अक्टूबर 2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(5)/3(5), पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 तथा झारखंड गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्राथमिकी के बाद पुलिस ने की छापेमारी

मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में पशु क्रूरता और गोवंशीय पशुओं से संबंधित कानूनों के उल्लंघन के मामलों पर पुलिस की कार्रवाई एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

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