Ranchi/Delhi : हजारीबाग में वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और नियमविरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े मामले में प्रमुख आरोपी विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने ACB कांड संख्या 11/2025 (FIR 11/25) में सुनवाई करते हुए विनय सिंह को अंतरिम जमानत प्रदान की है।
यह आदेश Supreme Court of India की पीठ—जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया—ने पारित किया।
क्या है मामला
ACB के अनुसार, ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह इस केस में नामजद आरोपी हैं। प्राथमिकी में जिन भूखंडों का जिक्र है, वे हजारीबाग के सदर अंचल के अंतर्गत आते हैं।
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थाना संख्या: 252
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खाता संख्या: 95 (प्लॉट 1055, 1060, 848 — कुल 28 डिसमिल)
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खाता संख्या: 73 (प्लॉट 812 — कुल 72 डिसमिल)
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मौजा/हल्का: बभनवे मौजा, हल्का 11
ACB का दावा है कि उक्त भूमि पर विनय सिंह और स्निग्धा सिंह का दखल-कब्जा है और वर्तमान में वहां नेक्सजेन का शोरूम संचालित है।
आगे क्या
अदालत से मिली अंतरिम राहत के बाद अब मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित समय पर होगी। ACB की जांच प्रक्रिया जारी रहेगी और अदालत के निर्देशों के अनुसार अगली कार्रवाई होगी।
नोट: यह अंतरिम जमानत है; मामले के गुण-दोष पर अंतिम फैसला आगे की सुनवाई में होगा।



