दिल्ली हाईकोर्ट का Meta को बड़ा आदेश, महिला की AI मॉर्फ्ड तस्वीरें 24 घंटे में हटाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने Meta को महिला की कथित AI मॉर्फ्ड तस्वीरें 24 घंटे में हटाने और उसे पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया।
महिला की AI मॉर्फ्ड तस्वीरें 24 घंटे में हटाने को कहा
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Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Meta को एक महिला से जुड़ी आपत्तिजनक तस्वीरों और सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ AI से तैयार की गई तस्वीरों को मॉर्फ कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। मामले में अदालत ने महिला को पुलिस सुरक्षा देने का भी आदेश दिया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए Meta के अलावा CJP एक्टिविस्ट सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से भी मामले की जांच की स्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगी है।

24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही कथित आपत्तिजनक तस्वीरों और सामग्री को लेकर Meta को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि संबंधित कंटेंट को 24 घंटे के भीतर प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। महिला की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ AI की मदद से बनाई गई तस्वीरों में बदलाव कर उन्हें आपत्तिजनक तरीके से सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। याचिका में इस सामग्री को हटाने और आगे इसके प्रसार पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

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महिला को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश जारी किया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को महिला को आवश्यक पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा है। अदालत के इस निर्देश का उद्देश्य मामले की जांच के दौरान याचिकाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें प्रसारित करने के आरोपों को लेकर अदालत के समक्ष यह मामला पहुंचा है।

दिल्ली पुलिस को दो हफ्ते में देनी होगी स्टेटस रिपोर्ट

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान इस बात को भी रेखांकित किया कि मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी जुड़ा हुआ है। अब पुलिस की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि कथित तस्वीरें और सामग्री किस तरह तैयार और प्रसारित हुईं तथा मामले में लगाए गए आरोपों की जांच किस स्तर तक पहुंची है।

चार लोगों को भी जारी हुआ नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने Meta के साथ-साथ याचिका में जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, उन्हें भी नोटिस जारी किया है। इनमें CJP एक्टिविस्ट सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह शामिल हैं। अदालत के नोटिस के बाद संबंधित पक्षों को मामले में अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। फिलहाल कोर्ट ने कथित आपत्तिजनक सामग्री को हटाने और महिला की सुरक्षा को लेकर अंतरिम स्तर पर निर्देश जारी किए हैं।

14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

इस मामले में महिला की ओर से एडवोकेट उमेश चंद्र शर्मा अदालत में पेश हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से दो सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। उस सुनवाई में पुलिस की रिपोर्ट और संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर मामले की आगे की स्थिति पर विचार किया जा सकता है।

मामला एक नजर में

  • अदालत: दिल्ली हाईकोर्ट
  • मुख्य मुद्दा: AI से तैयार/मॉर्फ की गई कथित आपत्तिजनक तस्वीरें
  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म: Meta
  • कोर्ट का निर्देश: 24 घंटे में संबंधित कंटेंट हटाने का आदेश
  • सुरक्षा: महिला को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश
  • पुलिस रिपोर्ट: दो सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश
  • अगली सुनवाई: 14 अक्टूबर

सोशल मीडिया और AI तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के बीच तस्वीरों और डिजिटल सामग्री के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा लगातार कानूनी बहस का विषय बन रहा है। इस मामले में अदालत के आगामी आदेश और पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट से आगे की तस्वीर स्पष्ट होगी।

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