Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार को पद से हटाने के राज्य सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में सोमवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने पाया कि डॉ. राजकुमार को हटाने में नियमों का समुचित पालन नहीं किया गया, इसलिए 17 अप्रैल को जारी आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और अन्य पक्षों से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 6 मई को होगी।
गौरतलब है कि 17 अप्रैल की रात राज्य के मंत्री इरफान अंसारी के निर्देश पर डॉ. राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से हटा दिया गया था। हटाए जाने का कारण बताया गया था कि डॉ. राजकुमार का कार्य प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है।
डॉ. राजकुमार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी ओर से दलील दी गई कि उन्हें बिना उचित कारण बताए और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना पद से हटाया गया, जो न्यायसंगत नहीं है और नैतिकता के विरुद्ध है।



