Bilaspur : बलरामपुर जिले की 12वीं बटालियन में पदस्थ डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी द्वारा सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर जन्मदिन मनाने के वायरल वीडियो के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर चालान पेश कर दिया गया है और दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
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डिवीजन बेंच ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई अगस्त माह के लिए निर्धारित की है।
क्या है पूरा मामला?
घटना तब सामने आई जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें डीएसपी की पत्नी सरकारी महिंद्रा XUV 700 (नीली बत्ती लगी) के बोनट पर बैठकर केक काटती नजर आईं। वीडियो में कुछ महिलाएं कार के सनरूफ और दरवाजों से बाहर निकलकर स्टंट करती दिख रही थीं। घटना ने सार्वजनिक उपद्रव का रूप ले लिया और हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार से रिपोर्ट मांगी।
पुलिस और शासन की कार्रवाई
जांच में सामने आया कि वाहन चालक की लापरवाही से यह घटना हुई। ड्राइवर ने जानबूझकर सनरूफ, डिक्की और दरवाजे खोलकर महिलाओं को स्टंट करने की अनुमति दी। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया और चालान पेश किया गया। वहीं डीएसपी की पत्नी पर भी नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है।
मुख्य सचिव ने अदालत को यह भी अवगत कराया कि सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पहले से दिशा-निर्देश जारी हैं और पुलिस निगरानी कर रही है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी रायपुर में एक मॉल संचालक के बेटे द्वारा बीच चौराहे पर बर्थडे मनाने की घटना पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। न्यायालय ने सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे आयोजनों को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश देने को कहा था।
यह मामला दिखाता है कि कानून व्यवस्था का पालन सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह आम नागरिक हो या अधिकारी का परिवार।

