- रांची नगर निगम ने 20 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को नोटिस जारी कर भवन की वैधता, ट्रेड लाइसेंस, स्वीकृत उपयोग और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू की है।
Ranchi : विद्यार्थियों की सुरक्षा और भवन नियमों के अनुपालन को लेकर रांची नगर निगम ने शहर के कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम की नगर निवेशन शाखा ने मंगलवार को 20 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को नोटिस जारी किया है।
निगम अब इन संस्थानों के भवन की वैधता, स्वीकृत उपयोग, ट्रेड लाइसेंस, आवश्यक अनुमतियों और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच करेगा। यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के पारित निर्णय के आलोक में की जा रही है।
स्वीकृत नक्शे के अनुसार हो रहा है भवन का उपयोग या नहीं
रांची नगर निगम यह भी जांच करेगा कि जिन भवनों में कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी संचालित हो रहे हैं, उनका उपयोग स्वीकृत नक्शे के अनुरूप है या नहीं।
यदि किसी आवासीय भवन का उपयोग व्यावसायिक गतिविधि के लिए किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत नक्शे वाले भवनों या बिना वैध ट्रेड लाइसेंस और आवश्यक अनुमति के संचालित संस्थानों पर कार्रवाई होगी।
फायर NOC और आपातकालीन निकासी मार्ग की होगी जांच
कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी में बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहते हैं। इसे देखते हुए नगर निगम ने अग्नि सुरक्षा को भी जांच का अहम हिस्सा बनाया है।
जांच के दौरान फायर NOC, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकासी मार्ग और अन्य निर्धारित सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था में कमी मिलने पर संबंधित संस्थान और भवन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इन 20 संस्थानों को भेजा गया नोटिस
नगर निगम की ओर से नोटिस पाने वाले संस्थानों में लालपुर स्थित हरिओम टावर के न्यूटन ट्यूटोरियल, समर्थ एकेडमी और फीटजी शामिल हैं।
ली डिजायर काम्प्लेक्स में संचालित विजन आईएएस, इटरनल करियर क्लासेस, कैड डिजाइन स्कूल, स्काई टेक एविएशन, मेंटर्स एडुसर्व, केडी लाइब्रेरी और भंवर राठौड़ डिजाइन स्टूडियो को भी नोटिस दिया गया है।
ईस्ट जेल रोड स्थित वीएमएस लाइब्रेरी, प्रेरणा इंस्टीट्यूट, इनसाइट लाइब्रेरी, प्रसाद एंड विनायका लाइब्रेरी, मेटा विजन एकेडमी, परफेक्ट ट्यूटोरियल, एक्सल एनसी आईएएस, किरण एकेडमी, एग्जाम फाइटर और थड़पखना स्थित संस्थान को भी कार्रवाई के दायरे में लिया गया है।
सर्कुलर रोड स्थित भविष्य भारती को भी नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
कमियां दूर नहीं हुईं तो बंद या सील हो सकते हैं संस्थान
रांची नगर निगम ने साफ किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने और निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद कमियों को दूर नहीं किए जाने पर संबंधित संस्थान या भवन को बंद अथवा सील करने की कार्रवाई की जा सकती है।



