Ranchi में बिना लाइसेंस चल रहे 18 कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग कार्रवाई

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now Ranchi Municipal Corporation ने 70 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की जांच की, जिसमें 18 बिना वैध ट्रेड लाइसेंस संचालित मिले। अब सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई है। Ranchi: रांची नगर निगम ने शहर में संचालित

रांची में 20 कोचिंग और लाइब्रेरी को नोटिस, नियम तोड़े तो होगी सीलिंग
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  • Ranchi Municipal Corporation ने 70 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की जांच की, जिसमें 18 बिना वैध ट्रेड लाइसेंस संचालित मिले। अब सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई है।

Ranchi: रांची नगर निगम ने शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के खिलाफ जांच अभियान चलाया। निगम की टीम ने विभिन्न वार्डों में कुल 70 कोचिंग संस्थानों की जांच की, जिसमें 18 संस्थान बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के संचालित पाए गए। अब इन संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जांच के दौरान बिना लाइसेंस संचालित पाए गए सभी 18 संस्थानों को पहले नोटिस जारी किया गया था। उन्हें तीन दिनों के भीतर ट्रेड लाइसेंस लेने और निर्धारित नियमों के अनुसार संस्थान संचालित करने का निर्देश दिया गया था।

निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी संबंधित संस्थानों ने आवश्यक अनुपालन नहीं किया। इसके बाद नगर निगम ने उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी।

बिना ट्रेड लाइसेंस व्यावसायिक गतिविधि नियमों का उल्लंघन

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 और झारखंड म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के तहत बिना ट्रेड लाइसेंस व्यावसायिक गतिविधि संचालित करना नियमों का उल्लंघन है।

जांच के दौरान संबंधित संस्थानों में अधिनियम की धारा 455 एवं 600 और ट्रेड लाइसेंस रूल्स की कंडिका 19 एवं 20 के उल्लंघन की बात सामने आई।

इन संस्थानों पर शुरू हुई कार्रवाई

सीलिंग की कार्रवाई शुरू किए गए संस्थानों में एमबीए एचीवर्स, ग्रैविटी एजुकेशन, नेशनल क्लैट एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैकबोर्ड, एकेएस एकेडमी और DCUBE क्लासेज समेत अन्य संस्थान शामिल हैं।

निगम ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

नगर निगम ने कहा है कि शहर में बिना वैध ट्रेड लाइसेंस संचालित किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

निगम ने सभी कोचिंग संस्थानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जरूरी लाइसेंस और अनुमतियां लेने के बाद ही संचालन करने की अपील की है।

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