New Delhi : स्पैम कॉल और मैसेज रोकने के लिए सरकार की ओर से टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को नये निर्देश जारी किये गये हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी आफ इंडिया (TRAI) की ओर से टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों को अपने मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को अधिक यूजर फ्रेंडली बनाने को कहा गया है जिससे अनचाही कमर्शियल कम्युनिकेशन (UCC) की आसानी से शिकायत दर्ज करायी जा सके।
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TRAI के दिये निर्देश के अनुसार, अब टेलीकॉम आपरेटरों को अपने मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट में यूसीसी की शिकायत दर्ज कराने का विकल्प देना होगा। ट्राई ने कहा है कि शिकायत दर्ज के लिए जरूरी जानकारी Autometic रूप से भरी जानी चाहिए। अगर यूजर अपने Call Log और अन्य जरूरी डेटा तक पहुंच की अनुमति देता है।
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TRAI ने परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट फॉर्मेट्स PMRS) में बदलाव लागू कर दिये हैं। अब सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को मासिक आधार पर PMR जमा कराने होंगे। पहले यह तिमाही आधार पर जमा करना होता था। इस महीने की शुरुआत में TRAI की ओर से 160 मोबाइल फोन सीरीज को आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए का विनियमित इकाइयों के लिए सर्विस वॉइस कॉल करने के लिए आवंटित किया गया था, जिससे फ्रॉड करने वालों से नागरिकों को बचाया जा सके। जैसे ही यह 160 मोबाइल फोन नंबरों की सीरीज लागू हो जायेगी, आसानी से Call करने वाली कंपनियों की पहचान की जा सकेगी।
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