रांची के कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम का शिकंजा, 6 संस्थानों को नोटिस; सील करने की चेतावनी

Ranchi : विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए रांची नगर निगम ने शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों की जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की नगर नियोजन शाखा की टीम ने गुरुवार को लालपुर स्थित हरिओम टावर और

रांची में 20 कोचिंग और लाइब्रेरी को नोटिस, नियम तोड़े तो होगी सीलिंग

Ranchi : विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए रांची नगर निगम ने शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों की जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की नगर नियोजन शाखा की टीम ने गुरुवार को लालपुर स्थित हरिओम टावर और ली डिजायर कॉम्प्लेक्स में संचालित कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया।

नियमों के उल्लंघन और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर छह संस्थानों के खिलाफ नोटिस चस्पा किया गया।

स्काईटेक एविएशन में जांच के दौरान हुआ हंगामा

ली डिजायर कॉम्प्लेक्स स्थित स्काईटेक एविएशन के संचालक से निगम की टीम ने स्वीकृत भवन प्लान, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे। इस दौरान हंगामा हो गया।

स्काईटेक एविएशन प्रबंधन ने नगर निगम पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए दस्तावेज देने से इनकार कर दिया। निगम ने संस्थान पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया। अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के बाद संस्थान के विरुद्ध नोटिस चस्पा कर दिया गया।

जिन संस्थानों पर कार्रवाई की गई, उनमें समर्थ एकेडमी, फिट्जी, स्काईटेक एविएशन, मेंटर्स एडुसर्व और भनवर राठौड़ डिजाइन स्टूडियो सहित अन्य संस्थान शामिल हैं।

तीन दिनों में दस्तावेज जमा करने का निर्देश

नगर निगम ने संबंधित संस्थानों को नोटिस में दर्ज कमियों को दूर करने और जरूरी वैधानिक दस्तावेज तीन दिनों के भीतर निगम कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है।

नगर निगम के अनुसार, व्यावसायिक भवनों में संचालित कोचिंग संस्थानों के लिए स्वीकृत भवन नक्शा, फायर एग्जिट, वैध फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस समेत अन्य जरूरी दस्तावेज रखना और सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

इन प्रावधानों का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में विद्यार्थियों और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

कमियां दूर नहीं करने पर हो सकती है सीलिंग

नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि तीन दिनों की निर्धारित अवधि में कमियां दूर नहीं की गईं या जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो संबंधित कोचिंग संस्थानों को सील किया जा सकता है।

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