JPSC-JSSC भर्ती रद्दीकरण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को सिर्फ 2 दिन की मोहलत; 18 सितंबर को अगली सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC-JSSC भर्ती रद्दीकरण मामलों में सरकार की देरी पर नाराजगी जतायी। जवाब के लिए 2 दिन का समय दिया, 18 सितंबर
JPSC-JSSC भर्ती रद्दीकरण पर हाईकोर्ट सख्त
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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC और JSSC से जुड़ी भर्ती रद्दीकरण की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जतायी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कहा कि लंबे समय से लंबित मामलों में बार-बार समय मांगना उचित नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए महज दो दिन का समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने अगले आदेश तक उन अधिसूचनाओं के क्रियान्वयन पर रोक जारी रखी है, जिनके जरिए 11वीं से 13वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा, JSSC CGL-2023, CDPO और Food Safety Officer (FSO) भर्ती विज्ञापनों को रद्द किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को सुबह 10:30 बजे होगी।

हाईकोर्ट ने भर्ती मामलों को दो श्रेणियों में बांटा

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि उसके सामने आए भर्ती से जुड़े मामले मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक तरफ ऐसे मामले हैं, जिनमें सरकार ने भर्ती विज्ञापन रद्द कर दिए हैं। दूसरी ओर ऐसे मामले हैं, जहां चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गयी। अदालत ने माना कि दोनों ही परिस्थितियों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में मामलों की सुनवाई में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

सरकार ने मांगा एक महीने का समय, कोर्ट ने दिया सिर्फ दो दिन

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहितेश्वर रॉय ने अदालत को बताया कि मामले से संबंधित CID जांच जारी है। इसी आधार पर सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। सरकार ने करीब एक महीने का समय देने का अनुरोध किया था। हालांकि, अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले ही जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जा चुका है और अब केवल दो दिन की मोहलत दी जा रही है। हाईकोर्ट के इस रुख से साफ है कि भर्ती रद्दीकरण से जुड़े मामलों को अब लंबा खींचने के पक्ष में अदालत नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने सरकार के फैसले पर उठाये सवाल

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स समेत अन्य वकीलों ने सरकार की ओर से समय मांगे जाने का विरोध किया। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि सरकार ने अचानक अधिसूचना जारी कर भर्ती विज्ञापनों को रद्द कर दिया, जबकि संबंधित परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी थी और कुछ मामलों में अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो चुकी थी। उन्होंने अदालत के समक्ष सवाल उठाया कि यदि भर्ती रद्द करने के पीछे पर्याप्त आधार और साक्ष्य हैं, तो सरकार उन्हें रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करे। केवल जांच का हवाला देकर लगातार समय मांगना उचित नहीं है।

इन चार प्रमुख भर्तियों पर रोक बरकरार

हाईकोर्ट ने अपने पहले के अंतरिम आदेश को जारी रखते हुए सरकार की ओर से भर्ती रद्द करने संबंधी अधिसूचनाओं के क्रियान्वयन पर रोक बरकरार रखी है।

रोक का असर इन प्रमुख भर्तियों पर है:

  • JPSC 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा
  • JSSC CGL-2023 प्रतियोगिता परीक्षा
  • CDPO नियुक्ति परीक्षा
  • Food Safety Officer (FSO) प्रतियोगिता परीक्षा

इसका मतलब है कि अगला आदेश आने तक सरकार इन भर्ती विज्ञापनों को रद्द करने संबंधी अधिसूचना को लागू नहीं कर सकेगी।

अलग-अलग याचिकाओं में चुनौती

इन भर्ती मामलों को लेकर कई अभ्यर्थियों और चयनित उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का रुख किया है। JSSC CGL-2023 से जुड़े मामले में रमेश उरांव एवं अन्य ने भर्ती रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती दी है। वहीं, सुभाष मुरमू और अन्य ने CDPO भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। JPSC 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के मामले में आशीष अक्षत, आकांक्षा मिंज एवं अन्य ने अदालत में चुनौती दी है। Food Safety Officer भर्ती के मामले में सौरभ सिंह एवं अन्य की याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

अब इन सभी मामलों की अगली सुनवाई 18 सितंबर को सुबह 10:30 बजे होगी। तब तक राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद JPSC और JSSC की विवादित भर्तियों से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत में सरकार का जवाब आने के बाद इन भर्ती प्रक्रियाओं के आगे के रास्ते को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की संभावना है।

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