मुखिया के विरुद्ध मुख्यमंत्री ने अवैध संपत्ति अर्जन मामले में पीई दर्ज करने की दी अनुमति

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी है। अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ की इलामी पंचायत की आरोपित मुखिया मिसफिका हसन के खिलाफ पीई दर्ज कर जांच करने की अनुमति के

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रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी है। अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ की इलामी पंचायत की आरोपित मुखिया मिसफिका हसन के खिलाफ पीई दर्ज कर जांच करने की अनुमति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जमशेदपुर आईआर संख्या-28/18) की आरोपित मिसफिका हसन (मुखिया, इलामी पंचायत, ग्राम-इलामी, प्रखंड-पाकुड़) के खिलाफ अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीई दर्ज कर जांच की अनुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (झारखंड) को दिए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी है।

आरोपित मुखिया के विरुद्ध परिवादी का परिवाद पत्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार सत्यापित है। परिवादी से शपथ पत्र प्राप्त है। ब्यूरो सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार आरोपित के नाम से वर्ष 2016 से मई, 2018 के बीच आठ रजिस्टर्ड डीड है। अन्य संपत्तियां भी हैं, जिसे खुले जांच से प्राप्त किया जा सकता है।

परिवाद पत्र में लगाए गए आरोपों के सत्यापन के बाद तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सह सत्यापनकर्ता भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (दुमका) द्वारा समर्पित सत्यापन प्रतिवेदन में परिवादी के आरोपों की पुष्टि की गयी है। इसके बाद पूरे मामले की खुली जांच को लेकर अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीई दर्ज करने की अनुशंसा की गयी थी।

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