रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत दावा-आपत्ति और नाम जोड़ने की समयसीमा बढ़ा दी गई है। अब पात्र लोग 30 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले इसकी अंतिम तारीख 15 सितंबर थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के पात्र नागरिकों और खासकर युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
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ECINET या BLO के जरिए करें आवेदन
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पात्र नागरिक ECINET के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क कर फॉर्म-6 और जरूरी घोषणा पत्र जमा किया जा सकता है।
नाम हटाने और सुधार के लिए भी सुविधा
अगर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाना है तो इसके लिए फॉर्म-7 के जरिए आपत्ति दर्ज की जा सकती है। वहीं, मतदाता सूची में किसी तरह का सुधार कराने या पता बदलने के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
1 अक्टूबर को 18 साल होने वाले युवा भी कर सकते हैं आवेदन
जिन युवाओं की उम्र 1 अक्टूबर 2026 को 18 साल पूरी हो रही है और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे भी फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने लोगों से अपील की है कि वे तय समयसीमा के भीतर अपनी जानकारी जांच लें और जरूरत होने पर नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए आवेदन करें। इससे मतदाता सूची को सही और अपडेट रखने में मदद मिलेगी।


