Ranchi : विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर बुधवार को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। सूची जारी होने के बाद बड़ी संख्या में मतदाता अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम एवं विवरण जांच रहे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी पात्र मतदाताओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर मतदाता सूची का सत्यापन करने की अपील की है।
नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए अलग-अलग प्रपत्र
यदि किसी पात्र मतदाता का नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, तो वह प्रपत्र-6 भरकर आवश्यक घोषणा-पत्र के साथ संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा कर सकता है।
यदि किसी मतदाता का नाम परिवार के अन्य सदस्यों से अलग किसी दूसरे मतदान केंद्र पर दर्ज हो गया है, तो मतदान केंद्र बदलवाने के लिए प्रपत्र-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
1 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर प्रक्रिया
1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और विवरण संशोधन के लिए 5 अगस्त से 4 सितंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
जो नागरिक 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, वे प्रपत्र-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- प्रपत्र-6: नया नाम जोड़ने के लिए
- प्रपत्र-8: विवरण संशोधन या मतदान केंद्र परिवर्तन के लिए
- प्रपत्र-7: मृत, स्थानांतरित या अन्य कारणों से अपात्र मतदाता का नाम हटाने के लिए
4 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं दावा-आपत्ति
दावा और आपत्ति से संबंधित आवेदन संबंधित बीएलओ, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO), निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) या जिला निर्वाचन कार्यालय, रांची में जमा किए जा सकते हैं।
इसके अलावा मतदाता वोटर्स सर्विस पोर्टल और ECINet ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त की अपील
रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो या नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन की आवश्यकता हो, तो 4 सितंबर से पहले दावा-आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं, ताकि अंतिम मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाया जा सके।










