Ranchi: झारखंड सरकार ने रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार को पद से हटाने का 17 अप्रैल को जारी आदेश वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने डॉ. राजकुमार की ओर से दायर याचिका को निष्पादित कर दिया।
उल्लेखनीय है कि डॉ. राजकुमार ने सरकार के आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से आदेश पर रोक लगाते हुए 7 मई को अंतिम सुनवाई तय की थी।
न्यायमूर्ति दीपक रौशन की पीठ में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि निदेशक को पद से हटाने का आदेश सरकार वापस ले रही है। कोर्ट के निर्देश के बाद अब यह मामला समाप्त कर दिया गया है।
यह फैसला न केवल डॉ. राजकुमार के लिए बड़ी राहत है, बल्कि प्रशासनिक निर्णयों में न्यायिक संतुलन की मिसाल भी पेश करता है।

