रांची नगर निगम का सख्त निर्देश: हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल व धर्मशालाओं को 10 मई तक लेना होगा लाइसेंस, वरना लगेगा जुर्माना

Ranchi : रांची नगर निगम ने शहर में स्थित हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन और धर्मशालाओं के संचालकों को 10 मई 2025 तक अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेने या नवीनीकरण कराने का निर्देश दिया है। Also Read : बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की

रांची नगर निगम का सख्त निर्देश: हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल व धर्मशालाओं को 10 मई तक लेना होगा लाइसेंस, वरना लगेगा जुर्माना
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Ranchi : रांची नगर निगम ने शहर में स्थित हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन और धर्मशालाओं के संचालकों को 10 मई 2025 तक अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेने या नवीनीकरण कराने का निर्देश दिया है।

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नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस के संचालन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और संस्थान को बंद करने जैसी कार्रवाई भी शामिल है।

नगर निगम ने अपील की है कि सभी संबंधित संस्थान समय रहते आवेदन कर नियमानुसार संचालन सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

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