जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बंद करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका, 13 अक्टूबर को सुनवाई

जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन बंद करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है। अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े मामले पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
सीजेपी प्रोटेस्ट के चलते जंतर-मंतर की सिक्योरिटी टाइट।
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New Delhi: दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति और वैकल्पिक जगह की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बंद होने से लोगों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर असर पड़ रहा है। मामले पर हाई कोर्ट में 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर क्या है विवाद?

एक अधिवक्ता ने इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे की पीठ के सामने उठाया। उन्होंने दलील दी कि जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन बंद कर दिए गए हैं और प्रदर्शनकारियों के लिए कोई दूसरी जगह भी निर्धारित नहीं की गई है। याचिका के अनुसार, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराना नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा विषय है। ऐसे में प्रदर्शन के लिए उचित स्थान उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा अदालत के सामने रखा गया है। अधिवक्ता ने अदालत से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। हालांकि, पीठ ने मामले को मंगलवार, 13 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की बात कही।

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सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है मामला

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर विचार कर रहा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। पीठ ने संकेत दिया कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो हाई कोर्ट के स्तर पर इस पर विचार करने की सीमा को भी ध्यान में रखना होगा।

13 अक्टूबर की सुनवाई पर नजर

अब इस मामले में 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। याचिका पर अदालत का रुख यह स्पष्ट करने में मदद कर सकता है कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने के मुद्दे पर आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फिलहाल, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर किसी अंतिम न्यायिक फैसले की जानकारी इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। आगे की स्थिति अदालत की सुनवाई और संबंधित पक्षों के जवाब पर निर्भर करेगी।

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