मुख्यमंत्री हेमंत ईडी के समन के खिलाफ पहुंचे हाई कोर्ट

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Ranchi। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की हैं। बीते शुक्रवार की शाम पांच बजे ही मुख्यमंत्री की ओर से ईडी के अधिवक्ता को याचिका की प्रति मुहैया करा दी गई है।

मुख्यमंत्री ने ईडी के समन मामले में दायर रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट जाने की छूट दिए गए को आधार बनाया है। साथ ही ईडी की उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश पारित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने ईडी पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने सहित पीएमएलए 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती दी है।

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मुख्यमंत्री का कहना है कि पीएमएलए किया प्रावधान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार का हनन करता है। ईडी को पीएमएलए की इन धाराओं के तहत किसी के बयान दर्ज करने के दौरान उसकी गिरफ्तारी करने का अधिकार है।

दरअसल, 23 सितंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए चौथा समन जारी कर उन्हें उपस्थित होने को कहा है।हालांकि, डीएसपी प्रमोद मिश्रा एवं सरफुद्दीन खान के मामले में ईडी के समन को चुनौती वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने इनकी पूछताछ के लिए ईडी में उपस्थिति दर्ज कराने पर गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था।

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