अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 31 दिसंबर तक खुद सरकारी जमीन खाली करने का निर्देश

रांची के HEC इलाके में बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। शुक्रवार को जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने रांची के उपायुक्त (DC) और SSP को प्रशासनिक कार्रवाई तत्काल रोकने का निर्देश दिया। अदालत
झारखंड हाईकोर्ट

रांची: रांची के HEC इलाके में बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। शुक्रवार को जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने रांची के उपायुक्त (DC) और SSP को प्रशासनिक कार्रवाई तत्काल रोकने का निर्देश दिया। अदालत ने अतिक्रमणकारियों को 31 दिसंबर तक सरकारी जमीन से अपना अतिक्रमण खुद हटाने का समय दिया है। अदालत ने आगामी त्योहारों को देखते हुए यह निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद HEC बाईपास रोड पर जिला प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान फिलहाल रुक गया है।

DC और SSP को कार्रवाई रोकने का निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची के DC और SSP को HEC बाईपास रोड पर जारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तत्काल रोकने को कहा। इसके साथ ही अतिक्रमणकारियों को सरकारी जमीन खाली करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। अदालत ने निर्देश दिया कि इस अवधि के भीतर संबंधित लोग खुद अपना अतिक्रमण हटा लें। त्योहारों के दौरान लोगों को होने वाली संभावित परेशानी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाई है।

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प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। बताया गया कि अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने इस मामले में प्रार्थियों की ओर से पैरवी के लिए कोई फीस नहीं ली है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद HEC बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। अब 31 दिसंबर तक अतिक्रमणकारियों को स्वयं सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है।

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